14 चुनाँचे जब कभी तुम अपने किसी हमवतन भाई को ज़मीन बेचते या उससे ख़रीदते हो तो उससे नाजायज़ फ़ायदा न उठाना। 15 ज़मीन की क़ीमत इस हिसाब से मुक़र्रर की जाए कि वह अगले बहाली के साल तक कितने साल फ़सलें पैदा करेगी। 16 अगर बहुत साल रह गए हों तो उस की क़ीमत ज़्यादा होगी, और अगर कम साल रह गए हों तो उस की क़ीमत कम होगी। क्योंकि उन फ़सलों की तादाद बिक रही है जो ज़मीन अगले बहाली के साल तक पैदा कर सकती है।
17 अपने हमवतन से नाजायज़ फ़ायदा न उठाना बल्कि रब अपने ख़ुदा का ख़ौफ़ मानना, क्योंकि मैं रब तुम्हारा ख़ुदा हूँ।
18 मेरी हिदायात पर अमल करना और मेरे अहकाम को मानकर उनके मुताबिक़ चलना। तब तुम अपने मुल्क में महफ़ूज़ रहोगे। 19 ज़मीन अपनी पूरी पैदावार देगी, तुम सेर हो जाओगे और महफ़ूज़ रहोगे। 20 हो सकता है कोई पूछे, ‘हम सातवें साल में क्या खाएँगे जबकि हम बीज नहीं बोएँगे और फ़सल नहीं काटेंगे?’ 21 जवाब यह है कि मैं छटे साल में ज़मीन को इतनी बरकत दूँगा कि उस साल की पैदावार तीन साल के लिए काफ़ी होगी। 22 जब तुम आठवें साल बीज बोओगे तो तुम्हारे पास छटे साल की इतनी पैदावार बाक़ी होगी कि तुम फ़सल की कटाई तक गुज़ारा कर सकोगे।
25 अगर तेरा कोई हमवतन भाई ग़रीब होकर अपनी कुछ ज़मीन बेचने पर मजबूर हो जाए तो लाज़िम है कि उसका सबसे क़रीबी रिश्तेदार उसे वापस ख़रीद ले। 26 हो सकता है कि ऐसे शख़्स का कोई क़रीबी रिश्तेदार न हो जो उस की ज़मीन वापस ख़रीद सके, लेकिन वह ख़ुद कुछ देर के बाद इतने पैसे जमा करता है कि वह अपनी ज़मीन वापस ख़रीद सकता है। 27 इस सूरत में वह हिसाब करे कि ख़रीदनेवाले के लिए अगले बहाली के साल तक कितने साल रह गए हैं। जितना नुक़सान ख़रीदनेवाले को ज़मीन को बहाली के साल से पहले वापस देने से पहुँचेगा उतने ही पैसे उसे देने हैं। 28 लेकिन अगर उसके पास इतने पैसे न हों तो ज़मीन अगले बहाली के साल तक ख़रीदनेवाले के हाथ में रहेगी। फिर उसे मौरूसी मालिक को वापस दिया जाएगा।
29 अगर किसी का घर फ़सीलदार शहर में है तो जब वह उसे बेचेगा तो अपना घर वापस ख़रीदने का हक़ सिर्फ़ एक साल तक रहेगा। 30 अगर पहला मालिक उसे पहले साल के अंदर अंदर न ख़रीदे तो वह हमेशा के लिए ख़रीदनेवाले की मौरूसी मिलकियत बन जाएगा। वह बहाली के साल में भी वापस नहीं किया जाएगा।
31 लेकिन जो घर ऐसी आबादी में है जिसकी फ़सील न हो वह देहात में शुमार किया जाता है। उसके मौरूसी मालिक को हक़ हासिल है कि हर वक़्त अपना घर वापस ख़रीद सके। बहाली के साल में इस घर को लाज़िमन वापस कर देना है।
32 लेकिन लावियों को यह हक़ हासिल है कि वह अपने वह घर हर वक़्त ख़रीद सकते हैं जो उनके लिए मुक़र्रर किए हुए शहरों में हैं। 33 अगर ऐसा घर किसी लावी के हाथ फ़रोख़्त किया जाए और वापस न ख़रीदा जाए तो उसे लाज़िमन बहाली के साल में वापस करना है। क्योंकि लावी के जो घर उनके मुक़र्ररा शहरों में होते हैं वह इसराईलियों में उनकी मौरूसी मिलकियत हैं। 34 लेकिन जो ज़मीनें शहरों के इर्दगिर्द मवेशी चराने के लिए मुक़र्रर हैं उन्हें बेचने की इजाज़त नहीं है। वह उनकी दायमी मिलकियत हैं।
44 तुम पड़ोसी ममालिक से अपने लिए ग़ुलाम और लौंडियाँ हासिल कर सकते हो। 45 जो परदेसी ग़ैरशहरी के तौर पर तुम्हारे मुल्क में आबाद हैं उन्हें भी तुम ख़रीद सकते हो। उनमें वह भी शामिल हैं जो तुम्हारे मुल्क में पैदा हुए हैं। वही तुम्हारी मिलकियत बनकर 46 तुम्हारे बेटों की मीरास में आ जाएँ और वही हमेशा तुम्हारे ग़ुलाम रहें। लेकिन अपने हमवतन भाइयों पर सख़्त हुक्मरानी न करना।
47 अगर तेरे मुल्क में रहनेवाला कोई परदेसी या ग़ैरशहरी अमीर हो जाए जबकि तेरा कोई हमवतन भाई ग़रीब होकर अपने आपको उस परदेसी या ग़ैरशहरी या उसके ख़ानदान के किसी फ़रद को बेच डाले 48 तो बिक जाने के बाद उसे आज़ादी ख़रीदने का हक़ हासिल है। कोई भाई, 49 चचा, ताया, चचा या ताया का बेटा या कोई और क़रीबी रिश्तेदार उसे वापस ख़रीद सकता है। वह ख़ुद भी अपनी आज़ादी ख़रीद सकता है अगर उसके पास पैसे काफ़ी हों। 50 इस सूरत में वह अपने मालिक से मिलकर वह साल गिने जो उसके ख़रीदने से लेकर अगले बहाली के साल तक बाक़ी हैं। उस की आज़ादी के पैसे उस क़ीमत पर मबनी हों जो मज़दूर को इतने सालों के लिए दिए जाते हैं। 51-52 जितने साल बाक़ी रह गए हैं उनके मुताबिक़ उस की बिक जाने की क़ीमत में से पैसे वापस कर दिए जाएँ। 53 उसके साथ साल बसाल मज़दूर का-सा सुलूक किया जाए। उसका मालिक उस पर सख़्त हुक्मरानी न करे। 54 अगर वह इस तरह के किसी तरीक़े से आज़ाद न हो जाए तो उसे और उसके बच्चों को हर हालत में अगले बहाली के साल में आज़ाद कर देना है, 55 क्योंकि इसराईली मेरे ही ख़ादिम हैं। वह मेरे ही ख़ादिम हैं जिन्हें मैं मिसर से निकाल लाया। मैं रब तुम्हारा ख़ुदा हूँ।
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